दिल्ली आबकारी नीति मामले में जेल गए राजधानी दिल्ली के मंत्री एवं पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसौदिया को बड़ा झटका, सुप्रीम कोर्ट ने जमानत देने से किया इनकार। आबकारी नीति मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान जमानत याचिका पर कहा कि इस मामले में 336 करोड़ रुपये का मनी ट्रेल साबित हुआ है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि ट्रायल 6 से 8 महीने में पूरा हो जाना चाहिए, लेकिन 6 से 8 महीने में सुनवाई पूरी नहीं हो पाई तो मनीष सिसोदिया दोबारा अपनी जमानत याचिका दाखिल कर सकते है। आगे सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि जांच एजेंसी ने हमारे ज्यादातर सवालों के सही जवाब नहीं दिए।
केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने 26 फरवरी को आबकारी नीति मामले में मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया था और सिसोदिया तभी से हिरासत में हैं। इसके बाद प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने सीबीआई (CBI) की एफआईआर (FIR) के आधार पर मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 9 मार्च को मनीष सिसोदिया को तिहाड़ जेल से गिरफ्तार किया था। सिसौदिया ने 28 फरवरी को दिल्ली कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया था। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने 17 अक्टूबर को सभी पक्षों की दलाली सुनने के बाद फैसला 30 अक्टूबर के लिए सुरक्षित रख लिया था।