सरकाघाट। नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 एवं अनुसूचित जाति/जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के अंतर्गत उपमण्डल सरकाघाट के नवाही में एक दिवसीय जागरूकता शिविर का आज आयोजन किया गया। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के सौजन्य से आयोजित इस शिविर में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मण्डी सागर चन्द्र मुख्यतिथि थे। शिविर में एट्रोसिटी एक्ट, छुआछूत करने पर दण्ड का प्रावधान, ऐसे अपराधों के अभियोजन के लिए विशेष न्यायालय बनाने, राहत देने तथा इन अपराधों के शिकार लोगों के पुनर्वास के प्रावधानों पर जागरूक किया गया।
सागर चन्द्र ने कहा कि अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग के लोगों के लिए नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 व अनुसूचित जाति/जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के अंतर्गत विशेष प्रावधान किए गए हैं। उन्होंने कहा कि इस शिविर का मुख्य उद्देश्य इस विशेष वर्ग से संबंध रखने वाले लोगों को समाज में बराबरी का दर्जा दिलाना व एट्रोसिटी एक्ट के माध्यम से प्रदान किए गए विशेष अधिकारों के प्रति जागरूक करना है। उन्होंने कहा कि यह कानून अनुसूचित जाति, जनजाति वर्ग के लोगाें के सम्मान, स्वाभिमान और उनके उत्थान एवं हितों की रक्षा के लिए बनाया गया है और यदि उनसे संबंधित किसी भी व्यक्ति के साथ किसी प्रकार का कोई भेदभाव या शोषण किया जाता है तो ऐसे मामले में दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई व कठोर दंड का प्रावधान इस अधिनियम में किया गया है।
एएसपी मण्डी ने कहा कि अनुसूचित जाति/जनजाति से संबंध रखने वाले लोगों को सार्वजनिक स्थानों पर जाने , साथ खाना खाने , मंदिर जाने तथा रास्ता रोकने तथा उनका सामाजिक बहिष्कार करना या अन्य शोषण में किसी व्यक्ति के दोषी पाए जाने पर अनुसूचित जाति/जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम-1989 के अन्तर्गत कठोर दण्ड का प्रावधान किया गया है। उन्होंने लोगों से आग्रह किया कि ऐसी सामाजिक कुरीतियों को छोड़कर अपनी सोच बदलें तभी समाज में समानता लाई जा सकती है। उन्होंने कहाकि जातिगत भेदभाव को मिटाने के लिए नई पीढ़ी को भी आगे आना होगा। उपमण्डलाधिकारी (नागरिक) सरकाघाट स्वाति डोगरा ने भी उपस्थित लोगों को जागरूक किया। उन्होंने संविधान में जातिगत भेदभाव को खत्म करने के लिए बनाए विशेष अनुच्छेद के बारे में विस्तृत जानकारी दी।
जिला कल्याण अधिकारी मण्डी समीर ने इस अवसर पर अनुसूचित जाति/जनजाति के लोगों को विभिन्न अधिनियमों और प्रावधानों के प्रति जागरूक किया तथा विभाग के माध्यम से चलाई जा रही विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी प्रदान की। उन्होंने लोगों से आह्वान किया कि राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं का लाभ उठाने के लिए सभी पात्र लोगों को आगे आना चाहिए।तहसील कल्याण अधिकारी जगदीश शर्मा तथा जिला परिषद सदस्य नवाही बार्ड मुनीष शर्मा ने भी अपने विचार रखे।
राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला नवाही की छात्राओं द्वारा इस अधिनियम के बारे में जागरूक करते लघु नाटक का मंचन किया । अंत में अधिकारियों ने उपस्थित जनसमूह की शंकाओं का निवारण भी किया। इस अवसर पर तहसीलदार बाल कृष्ण शर्मा, बीडीओ सरकाघाट ब्रह्मदास, मुनीष शर्मा, प्रधान ग्रांम पंचायत नवाही सुनीता देवी, प्रधान जुकैण कमलेश कुमार, बीडीसी अध्यक्ष सीमा देवी, बीडीसी सदस्य मीरा देवी, विभिन्न पंचायत के प्रतिनिधिगण, स्कूलों के विद्यार्थी व अन्य उपस्थित रहे।