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पंजाब पुलिस ने एयर इंडिया का बाइकॉट वाले नारे लिखने वाले एस. एफ. जे. के दो गुर्गों को किया गिरफ़्तार

चंडीगढ़/ बठिंडा। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की सोच अनुसार पंजाब को सुरक्षित राज्य बनाने के लिए चल रही मुहिम के अंतर्गत पंजाब पुलिस ने सिख्स फार जस्टिस (एस.एफ.जे.) के दो गुर्गों को पंजाब और आसपास के राज्यों में सार्वजनिक स्थानों पर देश विरोधी नारे लिखने के दोष अधीन गिरफ़्तार किया है। यह जानकारी देते हुए डायरैक्टर जनरल आफ पुलिस ( डीजीपी) पंजाब गौरव यादव ने सोमवार को यहाँ बताया कि मास्टरमाईंड गुरपतवंत सिंह पन्नू और जगजीत सिंह की हिमायत वाली न्यूयार्क स्थित एस.एफ.जे. को भारत सरकार ने ग़ैर-कानूनी संगठन के तौर पर नामज़द किया है। हाल ही में आज़ादी दिवस के मौके जिला बठिंडा, क्रिकेट विश्व कप मैचों के दौरान हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में, राजस्थान के हनूमानगढ़ रेलवे स्टेशन में और जिला अमृतसर में गुरपर्व के दौरान अलग-अलग स्थानों पर ‘एयर इंडिया का बाइकॉट करो’, ‘खालिस्तान जिंदाबाद और एस. एफ. जे. जिन्दाबाद’, जैसे नारे देखे गए थे।

गिरफ़्तार किए गए व्यक्तियों की पहचान हरमनप्रीत सिंह निवासी गाँव नसीबपुरा, तलवंडी साबो, बठिंडा और लवप्रीत सिंह निवासी कोटशमीर, बठिंडा के तौर पर हुई है। पुलिस ने इनके कब्ज़े में से काली स्प्रे के तीन कैन, एक खालिस्तान का झंडा और एक मोटरसाईकल भी बरामद किया है। डीजीपी गौरव यादव ने बताया कि पूछताछ के दौरान गिरफ़्तार व्यक्तियों ने कबूला कि वह एस.एफ.जे. संगठन के लिए काम करते थे और एस.एफ.जे. के एक मैंबर जगजीत सिंह, जो गुरपतवंत पन्नू की तरफ़ से भारत में SFJ गुर्गों को पैसे भेजता था, के संपर्क में थे। उन्होंने बताया कि प्राथमिक जांच में यह भी सामने आया है कि गिरफ़्तार किए गए दोनों व्यक्तियों को इन कामों को अंजाम देने के लिए एस. एफ. जे संगठन से वेस्टर्न यूनियन के द्वारा अलग- अलग किश्तों में 1, 25, 000 रुपए प्राप्त हुए थे।

इससे सम्बंधित और ज्यादा जानकारी देते हुए एआईजी काउन्टर इंटेलिजेंस बठिंडा अवनीत कौर सिद्धू ने बताया कि SFJ के साथ जुड़े दो व्यक्तियों की गतिविधि के बारे भरोसेमन्द सूत्रों से मिली सूचना के आधार पर काउन्टर इंटेलिजेंस बठिंडा की पुलिस टीमों ने बठिंडा-बादल रोड पर नन्ही छां चौक के नज़दीक विशेष नाका लगा कर दोनों को तब काबू कर लिया, जब दोषी व्यक्ति अपने मोटरसाईकल पर जा रहे थे। इस सम्बन्धी आगे जांच जारी है। इस सम्बन्धी थाना कैनाल कालोनी बठिंडा में भारतीय दंड संहिता की धारा 153, 153ए, 505 और 120बी के अंतर्गत एफआईआर नंबर 233 तारीख़ 03/ 12/ 23 को मुकदमा दर्ज किया गया है।

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